मोरबी पुल हादसे के पीड़ितों के लिए अंतरिम मुआवजे की 50 फीसदी राशि जमा

गुजरात उच्च न्यायालय को सोमवार को बताया गया कि ओरेवा समूह ने मोरबी केबल पुल हादसे के पीड़ितों के लिए अंतरिम मुआवजे की 50 फीसदी राशि जमा कर दी है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 27 March 2023, 6:33 PM IST

अहमदाबाद: गुजरात उच्च न्यायालय को सोमवार को बताया गया कि ओरेवा समूह ने मोरबी केबल पुल हादसे के पीड़ितों के लिए अंतरिम मुआवजे की 50 फीसदी राशि जमा कर दी है।

कंपनी ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ए.जे. देसाई और न्यायमूर्ति बीरेन वैष्णव की खंडपीठ को बताया कि पहली किस्त (कुल राशि का 50 फीसदी) 14 मार्च को जमा कर दी गई थी और बाकी का भुगतान 11 अप्रैल या उससे पहले किया जाएगा।

ओरेवा समूह (अजंता मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड) मोरबी में मच्छू नदी पर बने ब्रिटिश कालीन पुल के संचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार था, जो 30 अक्टूबर, 2022 को ढह गया था। इस हादसे में 135 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 56 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए।

उच्च न्यायालय इस हादसे को लेकर एक जनहित याचिका पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई कर रहा है।

सोमवार को उच्च न्यायालय ने ओरेवा समूह के हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया और कंपनी को शेष राशि जमा करने के लिए समय प्रदान किया।

खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल के लिए सूचीबद्ध की।

Published : 
  • 27 March 2023, 6:33 PM IST

No related posts found.