दिल्ली के वायु गुणवत्ता सूचकांक में अगले दो-तीन दिनों में सुधार होने की उम्मीद: गोपाल राय

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बृहस्पतिवार को कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार, अगले दो से तीन दिन में शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है और इसलिए सरकार ने ‘ग्रैप’ के तीसरे चरण के तहत पाबंदियों को जारी रखने का फैसला किया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 23 November 2023, 3:49 PM IST

नयी दिल्ली:  दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बृहस्पतिवार को कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार, अगले दो से तीन दिन में शहर की वायु गुणवत्ता में सुधार होने की उम्मीद है और इसलिए सरकार ने ‘ग्रैप’ के तीसरे चरण के तहत पाबंदियों को जारी रखने का फैसला किया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार राय ने कहा कि आगामी दिनों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) के ‘‘बहुत खराब’’ श्रेणी से बेहतर होने का अनुमान है, लेकिन ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ यानी क्रमित प्रतिक्रिया कार्य योजना (ग्रैप) नियमों के तहत कुछ वाहनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

मंत्री ने  कहा, ‘‘ग्रैप के तीसरे चरण के तहत, बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों पर अभी भी प्रतिबंध है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दो-तीन दिन में हवा की गुणवत्ता में सुधार होगा। वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि दिल्ली में ‘ग्रैप’ के तीसरे चरण के तहत पाबंदियां जारी रहेंगी।

राय ने कहा कि ‘ग्रैप’ के चौथे चरण के तहत पाबंदियों को संशोधित किया गया है और अब इसमें अखिल भारतीय परमिट वाले बीएस 3 पेट्रोल और बीएस 4 डीजल वाहनों पर पाबंदियां शामिल है, जिन्हें पहले दिल्ली में प्रवेश करने की अनुमति थी।

उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब होती है और ‘ग्रैप’ का चौथा चरण फिर से लागू होता है, तो ऐसे वाहनों के राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगा दिया जायेगा।

राय ने निवासियों से नियमों का पालन करने की अपील करते हुए कहा कि यदि नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो राज्य सरकार शहर में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए और अधिक कड़े कदम उठा सकती है।

केंद्र सरकार ने शनिवार को दिल्ली-एनसीआर में अनुकूल हवा की गति के कारण वायु गुणवत्ता में हुए सुधार के बाद ‘ग्रैप’ के चौथे चरण के तहत लगाए गए प्रतिबंधों को रद्द करने का आदेश दिया था।

Published : 
  • 23 November 2023, 3:49 PM IST

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