दिल्ली आबकारी नीति मामला : अदालत ने संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 24 नवंबर तक बढ़ायी
दिल्ली की एक अदालत ने दिल्ली सरकार की कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत की अवधि शुक्रवार को 24 नवंबर तक बढ़ा दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
नयी दिल्ली: अदालत ने दिल्ली सरकार की कथित आबकारी घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी (आप) नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत की अवधि शुक्रवार को 24 नवंबर तक बढ़ा दी।
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने सिंह को संसद सदस्य के रूप में विकास कार्यों से संबंधित तीन पत्रों पर हस्ताक्षर करने की भी अनुमति दी। ये तीनों पत्र दिल्ली नगर निगम के आयुक्त के नाम थे ।
न्यायाधीश ने संबंधित अधिकारियों को उन्हें (सिंह को) पंजाब की एक अदालत के समक्ष पेश करने का भी निर्देश दिया, जब सूचित किया गया कि पंजाब के अमृतसर की एक अदालत से एक मामले में पेशी वारंट प्राप्त हुआ है।
यह भी पढ़ें |
अदालत ने आबकारी नीति मामले में ‘आप’ नेता संजय सिंह की न्यायिक हिरासत 10 जनवरी तक बढ़ाई
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार इस बीच, अदालत कक्ष में लाए जाने के दौरान आप नेता ने भाजपा का नाम लिए बिना आरोप लगाया कि ‘उन्होंने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने से भी बदतर कुछ करने की योजना बनाई है।’
उन्होंने अदालत कक्ष के बाहर मीडियाकर्मियों से कहा, ‘केजरीवाल को फंसाने की एक बड़ी साजिश है। सिर्फ गिरफ्तारी ही नहीं, वे केजरीवाल के साथ कुछ और भी बुरा करने जा रहे हैं। वे कुछ और बड़ा अंजाम देंगे।’
इस बीच, न्यायाधीश ने न्यायिक हिरासत में जेल में बंद मामले के सह-अभियुक्त दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को सुरक्षा के बीच शनिवार को सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच बीमार पत्नी से मिलने की अनुमति दे दी।
यह भी पढ़ें |
Delhi Liquor Policy: संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने फिर बढ़ाई हिरासत
धन शोधन रोधी एजेंसी ने सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।
प्रवर्तन निदेशालय ने आरोप लगाया कि सिंह ने आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिससे कुछ शराब निर्माताओं, थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं को फायदा हुआ था। हालांकि, इस नीति को अब रद्द कर दिया गया है।