Site icon Hindi Dynamite News

Crime News: प्रेमिका की हत्या के मामले में व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा

गौतम बुद्ध नगर जनपद न्यायालय ने प्रेमिका की हत्या करने के लिए बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।
Post Published By: डीएन ब्यूरो
Published:
Crime News: प्रेमिका की हत्या के मामले में व्यक्ति की आजीवन कारावास की सजा

नोएडा: गौतम बुद्ध नगर जनपद न्यायालय ने प्रेमिका की हत्या करने के लिए बृहस्पतिवार को एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 22 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित शर्मा ने बताया कि झारखंड के बोकारो के रहने वाली संजू देवी का पति से विवाद रहता था। इसी दौरान उसके पड़ोस में रहने वाले राजू उर्फ सद्दाम से प्रेम संबंध बन गए। सद्दाम संजू देवी को झारखंड से लेकर ग्रेटर नोएडा आया, तथा वहां पर वह सुत्तयाना गांव में उसके साथ रहने लगा। महिला के दो बच्चे भी उसके साथ थे। सद्दाम ने आसपास के लोगों को बताया कि महिला उसकी पत्नी है।

शर्मा ने बताया कि इसी बीच संजू देवी और सद्दाम के बीच विवाद होने लगा। 22 फरवरी 2017 की रात को आरोपी सद्दाम ने संजू से मारपीट की और विरोध करने पर गला दबाकर हत्या कर दी।

घटना की रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने बताया कि पुलिस ने इस मामले में सद्दाम के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया। मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार मिश्रा के न्यायालय में हो रही थी।

उन्होंने बताया कि दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद बृहस्पतिवार को न्यायालय ने इस मामले में सजा सुनाई है।

उन्होंने बताया कि आरोपी को आजीवन कारावास तथा 22 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने का भुगतान नहीं करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Exit mobile version