बलिया: पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष को गोली मारने के मामले में तीन नामजद समेत 7 के खिलाफ मुकदमा, जानिये ये बड़े अपडेट
यूपी के बलिया में अज्ञात युवकों ने शनिवार देर शाम को पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शिप्रान्त सिंह को गोलिया दाग दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
बलिया: जनपद के सुखपुरा थाना क्षेत्र में शनिवार रात को गोलीबारी की वारदात सामने आयी है। जीराबस्ती (पटखौली) पुलिया के पास शनिवार रात करीब आठ बजे बाइक सवार बदमाशों ने टीडी कालेज के पूर्व अध्यक्ष पर दनानद गोली बरसाईं और फरार हो गए। आसपास के लोगों ने घायल को जिला अस्पताल पहुँचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने वाराणसी रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही सैकड़ों की संख्या में छात्र व छात्रनेता जिला अस्पताल पहुंच गए।
मामला सुखपुरा के जीराबस्ती पटखौली पुलिया के पास का है।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार पुलिस ने बताया कि वर्ष 2023 में एससी कालेज के पास छात्र नेता हेमंत यादव की हत्या के मामले में शिप्रान्त आरोपी थे और उसी समय से वह निशाने पर चल रहे थे। इस मामले में पुलिस ने घायल के पिता पंकज सिंह की तहरीर पर तीन नामजद और चार अज्ञात के विरुद्ध धारा 307 व 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
यह भी पढ़ें |
Crime in UP: बलिया में शर्मसार हुई इंसानियत, सिपाही ने पैर से दबाया सोए बच्चे की गर्दन, जानें क्या हुआ आगे
जानकारी के अनुसार श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष शिप्रान्त सिंह गौतम (30) पुत्र पंकज सिंह शनिवार को किसी काम से मुख्यालय आये थे।
बाइक से घर जाने के दौरान सुखपुरा थाना के जीराबस्ती (पटखौली) पुलिया के पास पहुँचे। तभी जान से मारने की नीयत से घात लगाए बैठे बाइक सवार बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दी, जो उनकी दाहिने साइड की पीठ और बांए पैर में जा लगी। इसके बाद हमलावर फरार हो गए।
गोली की आवाज सुन दर्जनों की संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए और घायल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत नाजुक देख चिकित्सकों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया।
यह भी पढ़ें |
Crime in UP: बलिया में दहेज हत्या के दोषी पति को 10 साल की कैद
पुलिस को दी तहरीर में घायल के पिता पंकज सिंह ने उल्लेख किया है कि सचिन यादव पुत्र मनराज यादव, बलवन्त यादव पुत्र मनराज यादव, नवीन यादव पुत्र अजात तथा अज्ञात 3-4 व्यक्ति जान से मारने की नियत से उनके पुत्र पर फायर की। पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर धारा 307 व 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
इस बाबत पुलिस अधीक्षक देव रंजन वर्मा ने बताया कि घायल युवक के पिता के तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।