
महराजगंजः जनपद के निचलौल थाना क्षेत्र के एक अभियुक्त को हत्या कर लाश छिपाने के वर्ष 1998 के एक मामले में कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा तेरह हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।
अर्थदंड न देने की दशा में अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना पड़ेगा।
अभियुक्त सुदामा पुत्र लालबहादुर निवासी शीतलापुर भट्टी टोला थाना निचलौल का निवासी है।
Published : 16 April 2024, 8:59 PM IST
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