चुनाव कार्य बाधित करने के आरोप में कांग्रेस विधायक को मिली ये सजा, जानिये पूरा अपडेट

बिहार में भागलपुर जिले की एक अदालत ने विधानसभा चुनाव में हंगामा करने के आरोप में भागलपुर के विधायक एवं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा और अन्य छह को एक साल के कारावास के साथ ही एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 5 January 2023, 11:47 AM IST

भागलपुर: बिहार में भागलपुर जिले की एक अदालत ने विधानसभा चुनाव में हंगामा करने के आरोप में भागलपुर के विधायक एवं कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा और अन्य छह को आज एक साल के कारावास के साथ ही एक हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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एसीजेएम (प्रथम) की अदालत ने वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान कार्य बाधित करने के मामले में भागलपुर के विधायक एवं प्रदेश कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा और अन्य छह लोगों को बुधवार को दोषी पाकर एक साल के कारावास की सजा सुनाई तथा एक हजार रुपए का अर्थदंड लगाने का आदेश दिया।(वार्ता)

Published :  5 January 2023, 11:47 AM IST