Uttar Pradesh: बस्ती में गबन और धोखाधड़ी के आरोपी बैंक लिपिक को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले की एक अदालत ने एक बैंक के लिपिक को पद का दुरूपयोग कर धन गबन करने के मामले मे तीन वर्ष की सजा सुनायी है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 9 December 2022, 3:22 PM IST

बस्ती: उत्तर प्रदेश में बस्ती जिले की एक अदालत ने एक बैंक के लिपिक को पद का दुरूपयोग कर धन गबन करने के मामले मे तीन वर्ष की सजा सुनायी है।

पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव ने शुक्रवार को बताया कि पुरानी बस्ती थाने पर इलाहाबाद बैंक के शाखा प्रबंधक ने वर्ष 1989 में प्रार्थना पत्र दिया गया था कि लिपिक सह रोकडि़या मोहम्मद सगीर अयूबी ने पद का दुरुपयोग करके एक लाख 47 हजार 252 रूपया गबन कर लिया है।

तहरीर के आधार पर थाना पुरानी मे आरोपी के विरूद्व धारा 409,419, 420, 467, 468 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था जहां उसे गिरफ्तार कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया था। (वार्ता)

Published : 
  • 9 December 2022, 3:22 PM IST

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