
बुलंदशहर: उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर (Bulandshahr) की एक अदालत ने नाम बदलकर युवती को शादी का झांसा देकर प्रेमजाल में फंसने और शारीरिक संबंध बनाने तथा धर्म परिवर्तन कराने के मामले में दोषी को बुधवार को आजीवन कारावास (life imprisonment) की सजा सुनायी।
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसार अपर सत्र एवं जिला न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट के न्यायाधीश (judge) द्वारा आरोपी अनीस का लव जिहाद मामले में दोषी पाया गया और उसे आजीवन कारावास एवं चार लाख छह के अर्थ दंड की सजा सुनायी गयी।
Published : 6 March 2024, 7:07 PM IST
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