
बेतिया: पुलिस शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को तैयार है। शादी या किसी भी खुशी के अवसर पर हर्ष फायरिंग कर अपना रुतबा दिखाने वाले सीधे जेल की हवा खाएंगे। इतना ही नहीं हर्ष फायरिंग के लिए उकसाने वाले भी अपराध की श्रेणी में आयेंगे।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार इंस्पेक्टर सतीश चंद्र माधव ने बताया कि हर्ष फायरिंग करना कानूनन अपराध है क्योंकि हर्ष फायरिंग से निर्दोष लोगों की मृत्यु एवं घायल होने की घटनाएं होती है। शस्त्रों के खुलेआम प्रदर्शन से जनता में भय पैदा होता है।
उन्होंने बताया कि हर्ष फायरिंग करने पर दो साल की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माना तथा दोनों से दंडित किया जा सकता है। हर्ष फायरिंग करने वाले के साथ हर्ष फायरिंग के लिए उकसाने वालों पर भी कार्रवाई की जा सकती है। हर्ष फायरिंग के मामले में कार्यक्रम के आयोजक पर भी कार्रवाई की जा सकती है।
Published : 17 December 2023, 6:02 PM IST
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