Bhilwara: जिले के फूलियाकलां थाना क्षेत्र से एक घटना सामने आई है, जिसमें एक नाबालिग लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में लिप्त आरोपी को 20 साल का कठोर कारावास व 59 हज़ार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। पोक्सो न्यायालय संख्या 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक धर्मवीर सिंह कानावत ने बताया कि 31 जुलाई 2024 को एक प्रार्थी ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके घर पर घोड़ी को ट्रेंड करने के लिए एक व्यक्ति, नारायण दमामी ने उनकी नाबालिग पुत्री का अपहरण कर लिया।
यह घटना 30 जुलाई 2024 की रात को हुई जब नारायण ने पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और अनुसंधान प्रारंभ किया। खोज के दौरान पीड़िता को सुरक्षित बरामद कर लिया गया।
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इंस्टाग्राम पर दोस्ती
पीड़िता ने बयान में बताया कि नारायण दमामी कुछ समय तक उनके घर पर घोड़ी को ट्रेंड करने का कार्य करता रहा और परिवार से परिचित होने के कारण घर आना जाना रहता था, इसी दौरान आरोपी नाबालिग से इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर बैठा था।
बहला-फुसलाकर दुष्कर्म
30 जुलाई को नारायण ने लड़की को बहला-फुसलाकर गोगुंदा ले जाकर किराए के कमरे में 15 से 20 दिन तक उसे रखा और दुष्कर्म किया। पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराया और उसे उसके परिवार को सौंप दिया।
कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया
इस मामले में आरोपी नारायण दमामी को गिरफ्तार कर कोर्ट में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। ट्रायल के दौरान 29 दस्तावेजों और 14 गवाहों के माध्यम से आरोप साबित किए। पोक्सो न्यायालय संख्या 1 के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने नारायण दमामी को 20 वर्षों का कठोर कारावास और ₹59 हज़ार रूपए के जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले ने समाज में एक बार फिर नाबालिगों के खिलाफ अपराधों की गंभीरता को उजागर किया है।

