इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान और अब्दुल्ला आजम को राहत, दो पैन कार्ड मामले में मिली जमानत

आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो पैन कार्ड मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने दोनों की सजा निलंबित करते हुए जमानत मंजूर कर दी है।

Post Published By: Prashant Sharma
Updated : 29 October 2026, 1:08 PM IST

Rampur: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। यह मामला दो पैन कार्ड रखने से जुड़ा है। कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। अदालत ने दोनों की सजा निलंबित करने और जमानत देने का फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद लंबे समय से जेल में बंद पिता-पुत्र को राहत मिलने का रास्ता खुला है।

यह मामला क्या है?

यह मामला दो पैन कार्ड रखने के आरोपों से जुड़ा है। शिकायत के अनुसार, अब्दुल्ला आजम के पास दो अलग-अलग पैन कार्ड थे, जिनमें जन्म की तारीखें भी अलग-अलग थीं। बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना की शिकायत पर 2019 में रामपुर के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में एक मामला दर्ज किया गया था।

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सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने कोर्ट के सामने अपनी दलीलें रखीं, जबकि आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी।

निचली अदालत ने सुनाई थी सात साल की सजा

नवंबर 2025 में, रामपुर की MP-MLA कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई थी। इसके अलावा, उन पर 50,000-50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। इसके बाद, पिता-पुत्र ने इस फैसले के खिलाफ अपनी कानूनी लड़ाई जारी रखी। उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर अपनी दोषसिद्धि पर रोक लगाने, सजा को निलंबित करने और अंतरिम जमानत देने की मांग की।

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हाई कोर्ट की सुनवाई के बाद आया फैसला

आजम खान और अब्दुल्ला आजम की याचिकाओं पर दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट के आदेश से उन्हें जमानत मिल गई है और उनकी सजा पर रोक लगा दी गई है।

Location :  Rampur

Published :  29 October 2026, 1:08 PM IST