दिल्ली में ई-रिक्शा चलाने वालों की बढ़ेगी मुश्किल? नए नियम टूटे तो गाड़ी जब्त, परमिट भी हो सकता है रद्द!

दिल्ली में ई-रिक्शा चलाने वालों के लिए नई ड्राफ्ट पॉलिसी परेशानी बढ़ा सकती है। रजिस्ट्रेशन से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट और तय रूट तक, कई नियमों का पालन जरूरी हो सकता है।

Post Published By: Nidhi Kushwaha
Updated : 19 October 2026, 8:03 PM IST
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New Delhi: दिल्ली की सड़कों पर ई-रिक्शा चलाने वालों के लिए आने वाले दिनों में नियमों का पालन करना पहले से ज्यादा जरूरी हो सकता है। राजधानी में बढ़ते ई-रिक्शों, ट्रैफिक जाम और अव्यवस्थित पार्किंग की समस्या को देखते हुए सरकार नई ड्राफ्ट पॉलिसी लेकर आई है। इसके तहत ई-रिक्शा चालकों और मालिकों के लिए कई नियम प्रस्तावित किए गए हैं। खास बात यह है कि नियमों की अनदेखी करने पर सिर्फ जुर्माना ही नहीं, बल्कि गाड़ी जब्त होने और परमिट रद्द होने तक की नौबत आ सकती है।

बिना रजिस्ट्रेशन नहीं चलेगा ई-रिक्शा

प्रस्तावित नीति के मुताबिक, ई-रिक्शा चलाने के लिए वैध रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। पुराने और नए वाहनों का परिवहन विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराने की व्यवस्था भी शामिल है। इसके अलावा मालिकों को पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क देना पड़ सकता है। बैटरी और वाहन की बनावट तय मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। नियमों के खिलाफ मॉडिफाई किए गए या स्थानीय स्तर पर असेंबल किए गए ई-रिक्शों पर भी सख्ती की तैयारी है।

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लाइसेंस नहीं हुआ तो बढ़ सकती है परेशानी

अगर कोई चालक जरूरी दस्तावेजों के बिना ई-रिक्शा चलाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। वैध कमर्शियल ड्राइविंग लाइसेंस या फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं होने पर वाहन जब्त किया जा सकता है। गाड़ी छुड़ाने के लिए मालिक को जुर्माना और अन्य निर्धारित शुल्क भी चुकाने पड़ सकते हैं। इसलिए चालकों के लिए जरूरी है कि वे अपने सभी दस्तावेज पहले से दुरुस्त रखें।

हर सड़क पर चलाने की नहीं मिलेगी छूट

दिल्ली में जाम कम करने के लिए ई-रिक्शों के संचालन हेतु खास जोन और रूट तय करने की योजना है। व्यस्त चौराहों, फ्लाईओवरों और चुनिंदा मुख्य सड़कों पर इनके प्रवेश पर रोक लगाई जा सकती है। निर्धारित रास्ते से बाहर वाहन चलाने पर चालान हो सकता है। बार-बार नियम तोड़ने वालों का परमिट रद्द करने की कार्रवाई भी प्रस्तावित है।

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ओवरलोडिंग और गलत पार्किंग पर भी नजर

ज्यादा कमाई के चक्कर में क्षमता से अधिक सवारियां बैठाना चालकों को भारी पड़ सकता है। ऐसे मामलों में लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। वहीं, मेट्रो स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर अवैध पार्किंग करने पर ट्रैफिक पुलिस ई-रिक्शा को क्रेन से उठवा सकती है। सवारियों को बैठाने और उतारने के लिए निर्धारित पिक-अप और ड्रॉप-ऑफ पॉइंट्स का पालन भी जरूरी हो सकता है।

Location :  New Delhi

Published :  19 October 2026, 8:03 PM IST

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