CJP के प्रदर्शन से पहले ट्रेडर्स की दिवाली पड़ी फीकी; NDTA ने पूछा- विरोध के लिए CP ही क्यों?

CJP ने कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में शाम 5 बजे तिरंगा यात्रा का ऐलान किया। दिल्ली पुलिस की सख्ती और NDTA की अपील के बीच जानें पूरा मामला।

Post Published By: Rohit Goyal
Updated : 16 October 2026, 10:21 AM IST
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नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत ने शुक्रवार को दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित सेंट्रल पार्क में तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान किया है। CJP ने अपने समर्थकों और आम लोगों से शाम 5 बजे सेंट्रल पार्क में जुटने की अपील की है। प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। वहीं, नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) ने विरोध प्रदर्शन के लिए व्यावसायिक क्षेत्र को चुने जाने पर सवाल उठाए हैं।

CJP की तिरंगा यात्रा, शाम 5 बजे जुटने की अपील

CJP मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध जताने के लिए तिरंगा यात्रा निकालना चाहती है। पार्टी का यह विरोध मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) में कथित अनियमितताओं के आरोपों से जुड़ा है।

CJP ने समर्थकों और आम लोगों से शाम 5 बजे कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क पहुंचने की अपील की है। हालांकि, प्रशासनिक पाबंदियों और पुलिस की चेतावनी के बीच इस कार्यक्रम को लेकर स्थिति पर नजर बनी हुई है।

NDTA ने पूछा- कनॉट प्लेस ही क्यों?

CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन ने बयान जारी कर विरोध के लिए कनॉट प्लेस को चुने जाने पर सवाल उठाया। एसोसिएशन ने कहा कि कनॉट प्लेस दिल्ली का प्रमुख व्यावसायिक केंद्र और बाजार क्षेत्र है, न कि विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित स्थान।

NDTA ने कहा कि लोगों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन व्यापारियों को भी शांतिपूर्वक अपनी आजीविका चलाने का अधिकार है। एसोसिएशन ने प्रदर्शनकारियों से निर्धारित विरोध स्थलों पर जाकर अपनी बात रखने की अपील की।

त्योहारों के मौसम में कारोबार प्रभावित होने की चिंता

NDTA ने अपने बयान में कहा कि त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है और ऐसे समय में कनॉट प्लेस के बाजार क्षेत्र में बाधा उत्पन्न होने से व्यापारियों और आम लोगों को परेशानी हो सकती है।

एसोसिएशन ने अपील की कि बाजार में सामान्य गतिविधियां बाधित न हों और सार्वजनिक सेवाओं में रुकावट पैदा न की जाए। उसके मुताबिक, ऐसे व्यवधानों से कारोबार के साथ सरकारी राजस्व पर भी असर पड़ सकता है।

दिल्ली पुलिस ने धारा 163 का दिया हवाला

दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस और आसपास लागू निषेधाज्ञा का हवाला देते हुए लोगों से प्रस्तावित मार्च से दूर रहने को कहा है। पुलिस के मुताबिक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत पाबंदियां लागू हैं।

इस धारा के तहत सक्षम कार्यपालक मजिस्ट्रेट तत्काल रोकथाम संबंधी आदेश जारी कर सकते हैं। ऐसे में प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से लागू प्रतिबंधों का पालन करना जरूरी है।

16 और 17 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क बंद

नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (NDMC) ने प्रशासनिक कारणों से 16 और 17 अक्टूबर को सेंट्रल पार्क बंद रखने की जानकारी दी है। ऐसे में CJP की ओर से घोषित कार्यक्रम के बीच पार्क बंद रहने और पुलिस की पाबंदियों को लेकर स्थिति महत्वपूर्ण हो गई है।

अब निगाहें इस बात पर हैं कि CJP अपने घोषित कार्यक्रम को लेकर क्या कदम उठाती है और प्रशासन कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आगे क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल, प्रस्तावित तिरंगा यात्रा और बाजार क्षेत्र में सामान्य गतिविधियां बनाए रखने को लेकर अलग-अलग पक्षों की चिंताएं सामने आई हैं।

Location :  New Delhi

Published :  16 October 2026, 10:21 AM IST

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