पवन सिंह फिर कोर्ट से रहे गैरहाजिर, पत्नी के गुजारा भत्ता केस में लगा जुर्माना; अब इस तारीख पर होगी सुनवाई

भोजपुरी स्टार पवन सिंह एक बार फिर पत्नी ज्योति सिंह से जुड़े गुजारा भत्ता मामले की सुनवाई में बलिया कोर्ट नहीं पहुंच सके। इस बार वजह उनकी मां की अचानक बिगड़ी तबीयत बताई गई।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 6 October 2026, 10:19 AM IST

Ballia: भोजपुरी सिंगर और अभिनेता पवन सिंह सोमवार को बलिया फैमिली कोर्ट में अपनी पत्नी ज्योति सिंह से जुड़े गुजारा भत्ता मामले की सुनवाई में शामिल नहीं हो सके। बताया गया कि उनकी मां प्रतिमा देवी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसी वजह से पवन सिंह की ओर से सुनवाई टालने के लिए अदालत में प्रार्थना पत्र दिया गया।

पवन सिंह के वकील हरिवंश सिंह के मुताबिक, उनकी मां को हार्ट अटैक के बाद 2 अक्टूबर को लखनऊ के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सोमवार को उनका ऑपरेशन होना था। ऐसे में पवन सिंह का बलिया पहुंचकर अदालत में पेश होना संभव नहीं था।

दोनों पक्षों पर लगा जुर्माना

मामले की सुनवाई अपर प्रधान न्यायाधीश कमला पति प्रजापति की अदालत में हुई। पवन सिंह की ओर से सुनवाई टालने की मांग की गई थी। वहीं, ज्योति सिंह की तरफ से भी अदालत में एक प्रार्थना पत्र दिया गया।

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अदालत ने दोनों पक्षों पर जुर्माना लगाया। पवन सिंह पर कोर्ट में पेश नहीं होने के चलते 1,000 रुपये, जबकि ज्योति सिंह पर साक्ष्य से जुड़े मामले में 500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत ने अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तारीख तय की है।

ज्योति सिंह ने कही अपनी बात

सुनवाई के दौरान ज्योति सिंह अपने वकील के साथ अदालत में मौजूद रहीं। उन्होंने पवन सिंह के लगातार अदालत में पेश नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई। ज्योति सिंह का कहना है कि उन्हें बार-बार सुनवाई के लिए बाहर से बलिया आना पड़ता है, जबकि पवन सिंह लंबे समय से कई तारीखों पर अदालत में उपस्थित नहीं हुए हैं।

उन्होंने कहा कि अब उन्हें अदालत से ही न्याय की उम्मीद है। यह विवाद लंबे समय से दोनों के बीच चल रहा है और गुजारा भत्ता का मामला भी उसी पारिवारिक विवाद का हिस्सा है।

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पहले भी लग चुका है जुर्माना

पवन सिंह की कोर्ट में गैरहाजिरी का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले 9 सितंबर को हुई सुनवाई में भी उनके अदालत में उपस्थित नहीं होने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था। इससे पहले की एक सुनवाई में भी उनकी गैरमौजूदगी सामने आई थी। अब सभी की नजर 17 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई पर है। 

Location :  Ballia

Published :  6 October 2026, 10:19 AM IST