22 साल पुराना जासूसी और देशद्रोह का केस खत्म: जमील अहमद सभी आरोपों से बरी, पुलिस के साक्ष्यों पर अदालत ने उठाए तीखे सवाल

22 साल पुराने जासूसी और देशद्रोह के मामले की पूरी कहानी जिस सीडी पर टिकी थी, अदालत में सील खुलने के बाद वही सीडी कई टुकड़ों में मिली।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 27 September 2026, 3:36 PM IST

Jhansi: वर्ष 2004 में देशद्रोह, जासूसी और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में दर्ज मामला करीब 22 साल बाद अदालत में खत्म हो गया। एडीजे-8 रविकांत-द्वितीय की अदालत ने मुख्य आरोपी जमील अहमद को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में सभी आरोपों से बरी कर दिया।

दो पाकिस्तानी नागरिकों की गिरफ्तारी से शुरू हुई थी जांच

मामला 5 जनवरी 2004 का है। थाना सदर पुलिस ने लालकुर्ती मोड़ के पास संदिग्ध परिस्थितियों में दो पाकिस्तानी नागरिकों समीर उर्फ मुईन उद्दीन और शेर अली को गिरफ्तार करने का दावा किया था। पुलिस के मुताबिक, उनके पास से सेना के छावनी क्षेत्रों के नक्शे और कथित गोपनीय दस्तावेज बरामद हुए थे।

जमील के घर से सीडी बरामद करने का दावा

पुलिस की जांच के बाद शक की दिशा झांसी शहर कोतवाली क्षेत्र के तलैय्या निवासी जमील अहमद की ओर गई। 12 जनवरी 2004 को पुलिस ने दावा किया कि जमील के घर से एक सीडी बरामद हुई, जिसमें इंसास राइफल चलाने से संबंधित कथित गोपनीय ट्रेनिंग डेमोंस्ट्रेशन मौजूद था।

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अदालत में खुली सील तो टुकड़ों में मिली सीडी

मामले की सुनवाई के दौरान जब कथित महत्वपूर्ण सीडी की सील अदालत के सामने खोली गई तो वह कई टुकड़ों में मिली। अदालत ने फैसले में सीडी की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। कोर्ट के अनुसार, सीडी की फॉरेंसिक जांच नहीं कराई गई और इसे सेना के किसी विशेषज्ञ के पास भी परीक्षण के लिए नहीं भेजा गया था।

कंप्यूटर की जब्ती भी नहीं हुई

अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि जिस कंप्यूटर से सीडी बरामद किए जाने की बात कही गई थी, उस कंप्यूटर को पुलिस ने जब्त तक नहीं किया। ऐसे में अभियोजन पक्ष सीडी और उससे जुड़े साक्ष्यों को अदालत में विश्वसनीय तरीके से स्थापित नहीं कर सका।

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अभियोजन आरोप साबित करने में रहा असफल

16 पन्नों के फैसले में अदालत ने कहा कि किसी आपराधिक मामले में आरोप साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की होती है। अदालत के अनुसार, अभियोजन जमील के खिलाफ कथित फर्जी पासपोर्ट बनवाने की साजिश या दुश्मनों को देश के नक्शे और दस्तावेज उपलब्ध कराने का आरोप भी पर्याप्त साक्ष्यों से साबित नहीं कर सका।

संदेह का लाभ देकर किया गया बरी

पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में अदालत ने जमील अहमद को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया। इस तरह पाकिस्तान के लिए कथित जासूसी और देशद्रोह जैसे गंभीर आरोपों वाला 22 साल पुराना मामला अभियोजन के साक्ष्यों की कमी के कारण आरोपी के बरी होने के साथ समाप्त हो गया।

Location :  Jhansi

Published :  27 September 2026, 3:36 PM IST