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गोरखपुर पुलिस ने देह व्यापार गिरोह के गैंग लीडर की तोड़ी कमर, गैंगस्टर में नपे तीन गुर्गे, जानिये कैसे होती थी काली करतूतें

गोरखपुर पुलिस ने शुक्रवार को जनपद और आसपास के क्षेत्रों में देह व्यापार का गोरखधंधा करने वाले गिरोह के लीडर की कमर तोड़ डाली। गैंग के तीन गुर्गों के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई की गई। इस रिपोर्ट में पढ़िये कैसे संचालित होता था पूरा गैंग
Post Published By: Subhash Raturi
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गोरखपुर पुलिस ने देह व्यापार गिरोह के गैंग लीडर की तोड़ी कमर, गैंगस्टर में नपे तीन गुर्गे, जानिये कैसे होती थी काली करतूतें

गोरखपुर: जनपद पुलिस ने संगठित अपराधों पर नकेल कसते हुए शुक्रवार को देह व्यापार के धंधे में सक्रिय एक बड़े गिरोह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई की है। थाना चिलुआताल पुलिस ने अनैतिक देह व्यापार में लिप्त तीन आरोपितों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर गिरोह समेत उसके गैंग लीडर की कमर तोड़ दी है। पूछताछ में इन आरोपियों से और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

बताया जा रहा है कि देह व्यापार में लिप्त इस गिरोह के तार गोरखपुर समेत आसपास के जनपदों से भी जुड़े हुए है। पुलिस इस गैंग से जुड़े अन्य लोगों की भी तलाश में जुटी हुई है।

पुलिस के अनुसार यह गिरोह लंबे समय से देह व्यापार जैसे घिनौने अपराध में सक्रिय था, जिससे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ था। कई लोगों द्वारा इस गिरोह के खिलाफ समय-समय पर आपत्तियां जतायी गई।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर राज करन नय्यर के निर्देश और पुलिस अधीक्षक उत्तरी के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष चिलुआताल ने गैंग लीडर बृजेश कुमार साहनी उर्फ विजय पुत्र स्व. कैलाश निवासी जंगल एकला नं. 2 थाना गुलरिहा तथा उसके दो सहयोगियों प्रेम साहनी पुत्र पारस साहनी निवासी हरसेवकपुर नं. 2 थाना गुलरिहा और बिट्टू उर्फ अनीता पुत्री स्व. रामजतन निवासी हरिपुर तुरा बाजार थाना पिपराईच के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की है।

पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि बृजेश साहनी अपने गिरोह के सदस्यों के साथ मिलकर संगठित तरीके से देह व्यापार करवाता था। गिरोह का नेटवर्क कई क्षेत्रों में फैला हुआ था, और इनके आतंक से आम जनता भयभीत रहती थी।

थाना चिलुआताल पर मुकदमा संख्या 684/2025 धारा 3(1), 2(ख) उपधारा (i), (v), (xi) उ.प्र. गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत दर्ज किया गया है। इससे पहले भी तीनों अभियुक्तों पर मु.अ.सं. 456/2025 धारा 98, 319(2), 318(4), 336(3), 340(2) भा.दं.सं. व 3, 4, 7 अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा चुकी है।

पुलिस को आशंका है कि गिरोह के तार अन्य लोगों से भी जुड़े हो सकते हैं। आरोपियों से विस्तृत पूछताछ के बाद इस मामले में अन्य गिरफ्तारियां भी हो सकती है।

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