
प्रतीकात्मक छवि (फोटो सोर्स- इंटरनेट)
Varanasi: वाराणसी के बहुचर्चित बीएचयू आईआईटी छात्रा सामूहिक दुष्कर्म मामले में शुक्रवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में बचाव पक्ष की तरफ से गवाह पेश नहीं किए जा सके, जिसके बाद न्यायाधीश ने मामले की अगली सुनवाई के लिए नई तारीख मुकर्रर की है। अब इस मामले में आगामी 23 सितंबर को सुनवाई की जाएगी।
फास्टट्रैक कोर्ट (प्रथम) के न्यायाधीश कुलदीप सिंह की अदालत में इस मामले की कार्यवाही चल रही है। शुक्रवार को निर्धारित पेशी के दौरान आरोपी कुणाल पांडेय और सक्षम पटेल के पक्ष से सफाई साक्ष्य के वास्ते कोई भी गवाह अदालत में हाजिर नहीं हो सका।
बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि संबंधित गवाह की तबीयत खराब होने के कारण वे अदालत में उपस्थित होने में असमर्थ हैं। इसे आधार बनाते हुए उन्होंने अदालत से सुनवाई के लिए अगली तारीख देने का अनुरोध किया। अदालत ने इस प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए सुनवाई 23 सितंबर तक के लिए टाल दी।
गौरतलब है कि इससे पहले हुई सुनवाई में बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य के लिए दो प्रमुख गवाहों को तलब करने का आवेदन दिया गया था, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया था।
बचाव पक्ष की मांग के अनुसार, संतोष कुमार त्रिपाठी, घटना के समय आईआईटी बीएचयू पोस्ट पर तैनात रहे सुरक्षाकर्मी, और सौरभ सिंह को गवाह के रूप में अदालत में पेश होने के लिए तलब किया गया था। शुक्रवार को हुई इस प्रक्रिया के दौरान मामले से जुड़े तीनों आरोपी अदालत में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे।
यह गंभीर घटना 2 नवंबर 2023 की रात की है, जब बीएचयू परिसर के भीतर बाइक पर सवार तीन युवकों ने आईआईटी की एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था। इस घटना के बाद से ही यह मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है।
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घटना के तुरंत बाद पीड़िता की शिकायत पर लंका थाने में भारतीय दंड संहिता के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस द्वारा की गई गहन विवेचना और छानबीन के दौरान सुंदरपुर बृज एन्क्लेव कॉलोनी के रहने वाले कुणाल पांडेय, जिवधिपुर-बजरडीहा निवासी आनंद उर्फ अभिषेक चौहान, और सक्षम पटेल के नाम सामने आए थे। पुलिस ने साक्ष्यों के आधार पर तीनों को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया था, जिनकी कानूनी प्रक्रिया वर्तमान में अदालत में विचाराधीन है।
Location : Varanasi
Published : 19 September 2026, 12:59 PM IST