
26 अक्टूबर तक दर्ज करा सकते हैं आपत्ति (Source: Dynamite News)
Ballia: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में आगामी चुनावों को लेकर मतदान केंद्रों और मतदेय स्थलों की व्यवस्था में बदलाव की तैयारी की जा रही है। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिले के मतदेय स्थलों का भौतिक सत्यापन कराकर विधानसभा क्षेत्रवार आलेख्य सूची प्रकाशित कर दी गई है। अब मतदाता, राजनीतिक दल और संबंधित लोग 26 अक्टूबर 2026 तक इस सूची पर आपत्ति और सुझाव दे सकते हैं। नई व्यवस्था में 1200 मतदाताओं के आधार पर मतदेय स्थलों का निर्धारण किया जाएगा।
जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि मतदेय स्थलों की आलेख्य सूची का प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को किया गया है। प्रकाशित सूची पर आम जनता, राजनीतिक दलों और संबंधित पक्षों से 26 अक्टूबर से पहले आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं।
यदि किसी मतदाता को अपने क्षेत्र के मतदान केंद्र से संबंधित कोई समस्या या बदलाव का सुझाव देना है, तो वह जिला निर्वाचन कार्यालय या संबंधित उप जिलाधिकारी कार्यालय में अपनी बात रख सकता है।
निर्वाचन आयोग के निर्धारित मानकों के अनुसार, मतदेय स्थलों का निर्धारण 1200 मतदाताओं के आधार पर किया जाएगा। किसी विशेष परिस्थिति में 300 से कम मतदाताओं वाले मतदेय स्थल को बनाए रखना जरूरी हुआ, तो इसके कारण का स्पष्ट उल्लेख प्रस्ताव में करना होगा।
शहरी क्षेत्रों में विकसित नई आवासीय कॉलोनियों में जरूरत के अनुसार नए मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे। इससे मतदाताओं को मतदान के लिए सुविधाजनक स्थान उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
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प्रशासन पुराने, जर्जर और अस्थायी भवनों में संचालित मतदेय स्थलों को उसी मतदान क्षेत्र में उपलब्ध उपयुक्त स्थायी भवनों में स्थानांतरित करने पर जोर देगा। निजी भवनों में चल रहे मतदान केंद्रों के लिए सरकारी भवन उपलब्ध होने पर उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी।
दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, निजी आवासों और राजनीतिक व्यक्तियों के स्वामित्व वाले भवनों में संचालित मतदेय स्थलों के विकल्प भी तलाशे जाएंगे। ऐसे केंद्रों की पहचान की जाएगी, जो मुख्य गांव या बस्ती से काफी दूर हैं। प्रयास रहेगा कि मतदाताओं को मतदान के लिए लगभग दो किलोमीटर से अधिक दूरी तय न करनी पड़े।
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जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, मतदान केंद्रों को यथासंभव भवनों के भूतल पर स्थापित किया जाएगा। दिव्यांग और अशक्त मतदाताओं की सुविधा के लिए रैंप तथा आवश्यक न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा।
इसके अलावा, किसी राजनीतिक दल या श्रमिक संगठन के कार्यालय से 200 मीटर के भीतर मतदेय स्थल स्थापित नहीं किया जाएगा। राजनीतिक दलों से मिली शिकायतों और लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान या उसके बाद प्राप्त शिकायतों की भी जांच की जाएगी।
मतदेय स्थलों की प्रकाशित सूची पर आपत्ति या सुझाव देने के लिए 26 अक्टूबर 2026 अंतिम तारीख है। संबंधित लोग जिला निर्वाचन कार्यालय या अपने क्षेत्र के उप जिलाधिकारी कार्यालय में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। प्रशासन प्राप्त सुझावों पर नियमानुसार विचार करेगा, ताकि मतदाताओं को सुविधाजनक और सुलभ मतदान केंद्र उपलब्ध कराए जा सकें।
Location : Ballia
Published : 21 October 2026, 2:40 PM IST