
RBI का बड़ा फैसला (Img: AI)
New Delhi: अगर आपने किसी बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) खुलवाया है या ऐसा करने की सोच रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने FD और दूसरी डिपॉजिट स्कीम से जुड़े नियमों में बदलाव किया है। ये नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे। इसका मकसद ग्राहकों के लिए पारदर्शिता बढ़ाना और सभी ब्रांच में एक जैसे नियम लागू करना है।
नए नियमों के तहत, अगर कोई ग्राहक किसी खास बैंक की किसी भी ब्रांच में एक ही रकम और समय के लिए FD खुलवाता है, तो उसे एक ही ब्याज दर मिलेगी, चाहे ब्रांच कहीं भी हो। दूसरे शब्दों में, अब एक ही बैंक की अलग-अलग ब्रांच में अलग-अलग ब्याज दरें देने की गुंजाइश नहीं रहेगी।
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RBI ने बैंकों को निर्देश दिया है कि वे अपनी सभी डिपॉजिट स्कीम के लिए ब्याज दरें अपनी वेबसाइट पर पहले से ही पब्लिश करें। ग्राहकों को वही ब्याज दर मिलेगी जो बैंक की वेबसाइट पर दिखाई गई है। इससे ग्राहकों को सही जानकारी मिलती है और कन्फ्यूजन खत्म होता है।
RBI ने बैंकों को बड़ी रकम जिसे 'बल्क डिपॉजिट' कहा जाता है के लिए अपनी खास जरूरतों के हिसाब से अलग ब्याज दरें तय करने की इजाजत दी है। यह नियम कुछ NRI डिपॉजिट स्कीम पर भी लागू होगा। इस छूट से बैंक अपनी खास जरूरतों और बाजार की मौजूदा स्थितियों के हिसाब से ब्याज दरें तय कर सकते हैं।
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नहीं, RBI ने बैंकों को ब्याज दरें बढ़ाने या घटाने का कोई निर्देश नहीं दिया है। बैंक पहले की तरह ही अपनी जरूरतों, बाजार की स्थितियों और फंड की लागत के आधार पर FD की ब्याज दरें तय करते रहेंगे।
Location : New Delhi
Published : 2 August 2026, 3:36 PM IST