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श्रावस्ती: फसल विवाद में मारपीट करने वाले दो अभियुक्तों को 6 साल की सजा

श्रावस्ती: फसल को नुकसान पहुंचाने के विवाद में मारपीट और धमकी देने के मामले में कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: Rohit Goyal
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श्रावस्ती: फसल विवाद में मारपीट करने वाले दो अभियुक्तों को 6 साल की सजा

श्रावस्ती: फसल को नुकसान पहुंचाने के विवाद में मारपीट और धमकी देने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (ASJ) श्रावस्ती की अदालत ने दो अभियुक्तों को 6 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹10,000 के अर्थदंड से दंडित किया है।यह मामला थाना कोतवाली भिनगा क्षेत्रांतर्गत मैलन पुरवा दाखिला खालसा परशुरामपुर का है, जहाँ वर्ष 2011 में दर्ज मु.अ.सं. 1327/2011 में अभियुक्त मालिक राम यादव पुत्र सत्तन एवं फूलचंद पुत्र मालिक राम यादव ने एक व्यक्ति की फसल को नुकसान पहुँचाने के बाद लाठी-डंडों से मारपीट कर गंभीर चोटें पहुंचाईं। घटना के दौरान गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी गई थी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार यह सजा ऑपरेशन कनविक्शन के तहत दी गई, जिसमें गंभीर अपराधों में दोषियों को शीघ्र और कठोर सजा दिलाने के लिए पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया द्वारा मामलों की व्यक्तिगत निगरानी की जा रही है। उनके दिशा-निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता एवं कोर्ट पैरोकारों ने समन्वित प्रयास कर यह सजा सुनिश्चित कराई।

यह मामला कोतवाली भिनगा थाने में 2011 में दर्ज हुआ था। दोनों आरोपी मैलन पुरवा दाखिला खालसा परशुरामपुर के रहने वाले हैं। इन्होंने फसल को नुकसान पहुंचाने के विवाद में लाठी-डंडों से मारपीट की थी। साथ ही गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी भी दी थी।

यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पुलिस के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत की गई है। श्रावस्ती के पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया की देखरेख में चल रहे इस अभियान में गंभीर अपराधों में दोषियों को कड़ी सजा दिलाने का प्रयास किया जा रहा है। मामले में धारा 308, 323, 427, 504 और 506 के तहत कार्रवाई की गई।

पुलिस की मॉनिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता और कोर्ट पैरोकारों के समन्वित प्रयासों से यह सफलता मिली है। गोरखपुर जोन के अपर पुलिस महानिदेशक और देवीपाटन परिक्षेत्र के पुलिस महानिरीक्षक इस अभियान की लगातार निगरानी कर रहे हैं।

अपर सत्र न्यायाधीश ने फसल को नुकसान पहुंचाने के विवाद में हिंसा के एक मामले में दो लोगों को दोषी करार दिया है। मालिक राम यादव और उनके बेटे फूलचंद को 6 साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही दोनों पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

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