पहलवान सुशील कुमार को दिल्ली कोर्ट से राहत, मिली एक हफ्ते की अंतरिम जमानत
दिल्ली की एक सत्र अदालत ने बुधवार को ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को चिकित्सा के आधार पर एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
नयी दिल्ली: दिल्ली की एक सत्र अदालत ने बुधवार को ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को चिकित्सा के आधार पर एक सप्ताह की अंतरिम जमानत दी।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, कुमार पर दो वर्ष पूर्व जूनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियन सागर धनखड़ की हत्या का आरोप है और दो जून 2021 से न्यायिक हिरासत में है।
अदालत ने कुमार का लिगामेंट (स्नायु) फटे होने का संज्ञान लेते हुए उसे राहत प्रदान की।
रोहिणी जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने कहा, ''याचिकाकर्ता या आरोपी की वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया जाता है कि उसे 23 जुलाई से 30 जुलाई तक एक सप्ताह की अवधि के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाए। उसे केवल एक लाख रुपये के निजी बॉण्ड और समान राशि के दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर रिहा किया जाए।''
न्यायाधीश ने कहा कि याचिका इसलिए दायर की गई, क्योंकि कुमार को दाहिने घुटने के पास लिगामेंट में चोट आई है और 26 जुलाई को इसकी सर्जरी की जानी है।
यह भी पढ़ें |
दिल्ली: अदालत ने बुजुर्ग की अस्वभाविक मौत की जांच में ‘असंवेदनशील’ रुख के लिए पुलिस को फटकार लगाई
उन्होंने कहा कि जांच अधिकारी (आईओ) ने स्वास्थ्य दस्तावेजों की पुष्टि की है और आरोपी पहलवान को सलाह दी गई है कि वह 23 जुलाई को पुसा रोड स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती हो जाएं।
अदालत ने उसे राहत देते हुए कहा कि गवाहों की धमकी को ध्यान में रखते हुए और कुमार की सुरक्षा को देखते हुए, कम से कम दो सुरक्षाकर्मी चौबीसों घंटे उनके साथ मौजूद रहेंगे।
इसमें कहा गया है कि सुरक्षाकर्मियों की तैनाती का खर्च आरोपी के परिवार द्वारा वहन किया जाएगा और उक्त राशि संबंधित जेल अधीक्षक के पास अग्रिम रूप से जमा की जाएगी।
अदालत ने कहा, ''सुशील कुमार को निर्देश दिया जाता है कि वह अभियोजन पक्ष के गवाहों को न धमकाए, साथ ही साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करे और किसी अन्य अपराध में शामिल न हों। आईओ की मांग पर आरोपी अपनी लाइव लोकेशन साझा करे।''
अदालत ने कहा कि निर्देशों का उल्लंघन करने पर जमानत निरस्त हो जाएगी।
यह भी पढ़ें |
दिल्ली कोर्ट ने बलात्कार के आरोप से व्यक्ति को किया बरी, जानिये अदालत ने क्या कहा
कथित संपत्ति विवाद में कुमार पर कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर चार मई, 2021 को राष्ट्रीय राजधानी के छत्रसाल स्टेडियम की पार्किंग में सागर धनखड़ और उनके दोस्तों- जय भगवान और भगत पर हमला करने का आरोप है।
धनखड़ की बाद में चोटों के कारण मौत हो गई, जिसके बाद कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया।
एक अदालत ने 12 अक्टूबर को कुमार और 17 अन्य के खिलाफ हत्या और आपराधिक साजिश के आरोप तय किए थे।