Uttar Pradesh: संपादक की पत्नी की हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्र कैद की सजा

आगरा में नौ साल पहले एक अखबार के संपादक की पत्नी की नृशंस हत्या कर लूटपाट करने के मामले में उनके भांजे और उसके दोस्त को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 25 March 2023, 8:50 AM IST

आगरा: आगरा में नौ साल पहले एक अखबार के संपादक की पत्नी की नृशंस हत्या कर लूटपाट करने के मामले में उनके भांजे और उसके दोस्त को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

उल्लेखनीय है कि शुरुआत में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था लेकिन घर के पालतू तोते और कुत्ते से मिले सुराग के आधार पर पूरे मामले का खुलासा हुआ था।

अधिकारी ने बताया कि आगरा के एक अखबार के संपादक विजय शर्मा परिवार के संग 21 फरवरी 2014 को फिरोजाबाद जिले में शादी समारोह में गए थे। घर पर उनकी पत्नी नीलम अकेली थी। इस दौरान बदमाशों ने घर में घुसकर उनकी नृशंस हत्या कर गहने और नकदी लूट ली थी। आरोपी पालतू कुत्ते को भी उन्होंने मार डाला था।

पुलिस ने बताया कि घर में पाले गए तोते से एक-एक कर संदिग्ध परिचितों के नाम लेकर हत्या की रात आने वाले के बारे में पूछा गया तो उसने रिश्ते के भांजे आशुतोष गोस्वामी उर्फ आशु की पहचान की।

पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर आशु के शरीर पर कुत्ते के काटने और चोट लगने के निशान मिले। इसके बाद सख्ती से पूछताछ में उसने अपने साथी रॉनी मैसी के साथ मिलकर घटना को अंजाम देने की बात स्वीकार की।

जिला निदेशक अभियोजन महेंद्र दीक्षित ने बताया कि अपर सत्र न्यायाधीश मोहम्मद राशिद की अदालत ने आशुतोष और रॉनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

Published : 
  • 25 March 2023, 8:50 AM IST

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