Site icon Hindi Dynamite News

दिल्ली के पांच-सितारा होटल में 603 दिन तक ऐश करता रहा शख्स, होटल को 58 लाख की चपत, जानिये क्या हुआ अब

दिल्ली के एक पांच-सितारा होटल ने आरोप लगाया है कि उसका एक अतिथि होटल कर्मियों के साथ साठगांठ कर डेढ़ साल से अधिक समय तक बिना भुगतान के होटल में रहा, जिससे होटल को कथित रूप से 58 लाख रुपये का नुकसान हुआ। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
Post Published By: डीएन ब्यूरो
Published:
दिल्ली के पांच-सितारा होटल में 603 दिन तक ऐश करता रहा शख्स, होटल को 58 लाख की चपत, जानिये क्या हुआ अब

नयी दिल्ली: दिल्ली के एक पांच-सितारा होटल ने आरोप लगाया है कि उसका एक अतिथि होटल कर्मियों के साथ साठगांठ कर डेढ़ साल से अधिक समय तक बिना भुगतान के होटल में रहा, जिससे होटल को कथित रूप से 58 लाख रुपये का नुकसान हुआ।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसारइंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआई) के पास एयरोसिटी स्थित होटल रोजिएट हाउस ने इस संबंध में आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस थाना में मामला दर्ज कराया है।

रोजिएट का संचालन करने वाली बर्ड एयरपोर्ट्स होटल प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि विनोद मल्होत्रा द्वारा हाल में दर्ज कराई गई प्राथमिकी के अनुसार, अंकुश दत्ता होटल में 603 दिन रहा, जिस पर 58 लाख रुपये का खर्च आया, लेकिन होटल छोड़ते समय उसने कोई भुगतान नहीं किया।

प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि होटल के ‘फ्रंट ऑफिस विभाग’ के प्रमुख प्रेम प्रकाश ने नियमों का उल्लंघन कर दत्ता को लंबे समय तक होटल में ठहरने की अनुमति दी।

प्राथमिकी के मुताबिक, प्रकाश होटल के कमरे के किराये के बारे में फैसला लेने के लिए अधिकृत था और उसे सभी अतिथियों के बकाया पर नजर रखने वाली होटल की कंप्यूटर प्रणाली तक पहुंच हासिल थी।

होटल प्रंधन को अंदेशा है कि प्रकाश को दत्ता से कुछ नकदी मिली होगी, जिससे वह अतिथियों का विवरण रखने वाली सॉफ्टवेयर प्रणाली में छेड़छाड़ कर होटल में अधिक दिनों तक रुकने में उसकी मदद करने के लिए राजी हो गया।

प्राथमिकी में कहा गया है, ‘‘अंकुश दत्ता ने गलत तरीके से लाभ उठाने और होटल को उसके वाजिब किराये से वंचित करने के मकसद से प्रेम प्रकाश सहित कुछ ज्ञात और अज्ञात होटल कर्मियों के साथ मिलकर आपराधिक साजिश रची।’’

होटल ने दावा किया है कि दत्ता ने 30 मई 2019 को होटल में एक रात के लिए कमरा बुक किया था। उसने आरोप लगाया है कि दत्ता को 31 मई 2019 को होटल से चले जाना था, लेकिन वह 22 जनवरी 2021 तक वहां ठहरा रहा।

होटल ने दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि उन्होंने ‘‘अपराध, विश्वासघात, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा और खातों से छेड़छाड़ कर जालसाजी’’ की है।

आईजीआई थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Exit mobile version