GST Council Meeting: प्लेटफॉर्म टिकट पर Tax में छूट, फेक इनवॉइस पर लगाम, GST काउंसिल की बैठक में लिए गए ये बड़े फैसले

शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक की और इस दौरान अहम फैसले लिए। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 22 June 2024, 7:57 PM IST

नई दिल्ली: जीएसटी काउंसिल की 53वीं मीटिंग शनिवार को संपन्न हुई। इस मीटिंग के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीटिंग के मिनिट्स की जानकारी दी और अहम फैसलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि, सोलर कूकर पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगाने को मंजूरी दे दी गई है।

देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू

वहीं, जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की गई है। इसके अलावा फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा।

बता दें कि शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की बैठक की और इस दौरान अहम फैसले लिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम सीमित विषयों पर ही विचार कर सकते थे। बजट सत्र के बाद एक और जीएसटी बैठक आयोजित की जाएगी।

फेक इनवॉइस पर लगेगी रोक

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2017-18, 2018-19, 2019-20 के लिए डिमांड नोटिस पर ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा, अगर 31 मार्च 2025 तक टैक्स का भुगतान किया जाता है। इसके अलावा अन्य एजेंडों पर चर्चा के लिए काउंसिल की अगली बैठक अगस्त में आयोजित करने का फैसला लिया गया है।

GST काउंसिल के बड़े फैसले

  • "काउंसिल ने सभी सोलर कुकर पर 12% जीएसटी निर्धारित करने की सिफारिश की है, चाहे इसमें एकल या दोहरी ऊर्जा स्रोत हो।
  • भारतीय रेलवे द्वारा आम आदमी को प्रदान की जाने वाली सेवाएं, प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री, रिटायरिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लाकरूम सेवाओं, बैटरी चालित कार सेवाओं को जीएसटी से छूट दी जा रही है।
  • शैक्षणिक संस्थानों के बाहर के छात्रों के लिए छात्रावासों को भी छूट दी जा रही है। आवास सेवाओं की आपूर्ति का मूल्य प्रति व्यक्ति प्रति माह 20,000 रुपये तक है। ये सेवाएं न्यूनतम 90 दिनों की निरंतर अवधि के लिए आपूर्ति की जाती हैं।"

Published : 
  • 22 June 2024, 7:57 PM IST