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नई दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालय ने शुक्रवार को JEE (एडवांस) के तहत अब आगे आईआईटी काउंसलिंग व दाखिले पर रोक लगाने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि देश का कोई उच्च न्यायालय अब से JEE-IIT (एडवांस) पर किसी याचिका पर विचार नहीं करेगा।

अदालत ने उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल से शनिवार तक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित जेईई-आईआईटी (एडवांस) से जुड़ी याचिकाओं की संख्या व मामलों की प्रकृति की सूचना देने का निर्देश दिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने बीते शुक्रवार को केंद्र से IIT-संयुक्त प्रवेश परीक्षा (IIT-JEE) के एडवांस कोर्स में सभी उम्मीदवारों को अतिरिक्त सात अंक दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा था। यह अतिरिक्त सात अंक हिदी भाषा के प्रश्नपत्र में प्रिंटिंग की गलती के मद्देनजर दिए गए। (एजेंसी)
Published : 7 July 2017, 6:18 PM IST
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