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बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की योगी सरकार को बड़ी फटकार

सर्वोच्च न्यायालय ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर योगी सरकार को बड़ी फटकार लगाई। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की योगी सरकार को बड़ी फटकार

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में बुलडोजर कार्रवाई (Bulldozer Action) पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को राज्य सरकार (State Government) को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने बिना नोटिस घर गिराने पर गंभीर आपत्ति जताई और इसे मनमानी करार दिया। कोर्ट ने योगी सरकार और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए पीड़ित को 25 लाख रुपये का फौरी तौर पर मुआवजा देने का निर्देश दिया। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली तीन जजों की खंडपीठ ने वरिष्ठ पत्रकार मनोज टिबड़ेवाल आकाश की याचिका पर बुधवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया।

जानकारी के अनुसार मामले में सीजेआई ने कहा कि याचिकाकर्ता के घर तोड़ने में किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है। खुद सरकार की ओर से हलफनामा देकर कहा गया है कि इस मामले में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया।

जस्टिस जेबी पारदीवाला ने कहा कि आपके यह कहने का आधार क्या है कि मकान अनधिकृत था, आपने 1960 से क्या किया। पिछले 70 साल से क्या कर रहे थे। पारदीवाला ने कहा कि यह पूरी तरह से मनमानी है। हमारे पास हलफनामा मौजूद है। 

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार से कहा कि आपके अधिकारी ने पिछली रात सड़क चौड़ीकरण के लिए पीले निशान वाली जगह को तोड़ दिया, अगले दिन सुबह आप बुलडोजर लेकर आ गए। आप परिवार को घर खाली करने का समय भी नहीं देते। इस मामले में सड़क चौड़ीकरण तो सिर्फ एक बहाना नजर आता है। 

सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया आदेश
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने यूपी के मुख्य सचिव को महाराजगंज जिले में अवैध तोड़फोड़ से संबंधित मामले पर कार्रवाई और विभागीय जांच करने को कहा। सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए 2019 में हुए तोड़फोड़ से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही पीठ ने टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा, "आप बुलडोजर लेकर नहीं आ सकते और रातोंरात घर नहीं गिरा सकते। 

ये है पूरा मामला
दरअसल महाराजगंज जिले में साल 2019 में वरिष्ठ पत्रकार मनोज टिबड़ेवाल आकाश के पैतृक घर को योगी सरकार के अधिकारियों ने गैरकानूनी ढ़ंग से बुलडोजर चला कर गिरा दिया। जिसके बाद पीड़ित शख्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। 

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