सोशल मीडिया कंपनियां धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट प्रकाशित न करें : अदालत

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने फेसबुक, एक्स और यूट्यूब सहित प्रमुख सोशल मीडिया मंचों को धार्मिक नेता आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की छवि खराब करने वाले पोस्ट हटाने और उनके बारे में सामग्री की सत्यता की जांच किए बिना ऐसे किसी भी पोस्ट को प्रकाशित नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 6 December 2023, 11:25 AM IST

जबलपुर:  मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने फेसबुक, एक्स और यूट्यूब सहित प्रमुख सोशल मीडिया मंचों को धार्मिक नेता आचार्य धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की छवि खराब करने वाले पोस्ट हटाने और उनके बारे में सामग्री की सत्यता की जांच किए बिना ऐसे किसी भी पोस्ट को प्रकाशित नहीं करने का अंतरिम आदेश दिया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी ने रंजीत सिंह पटेल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया।

पटेल ने खुद को छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के 'पीठाधीश्वर' शास्त्री का शिष्य बताया है।

अदालत के चार दिसंबर के आदेश में कहा कि शास्त्री के बारे में कोई भी खबर प्रकाशित करने से पहले उन्हें (प्रकाशकों को) पत्रकारिता आचरण के मानदंडों का पालन करना चाहिए और पहले संबंधित व्यक्ति से ऐसी खबरों/सूचनाओं की सत्यता का पता लगाना चाहिए कि यह उनकी छवि के लिए अपमानजनक है या नहीं।

 

Published : 
  • 6 December 2023, 11:25 AM IST

No related posts found.