राजधानी दिल्ली के 536 होटल एनजीटी के निशाने पर, दिये ये निर्देश, जानिये पूरा मामला

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एक समिति को राष्ट्रीय राजधानी के पहाड़गंज इलाके में 536 होटल द्वारा भूजल को कथित तौर पर अवैध तरीके से निकाले जाने के खिलाफ कदम उठाने का निर्देश दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 14 April 2023, 6:11 PM IST

नयी दिल्ली: राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने एक समिति को राष्ट्रीय राजधानी के पहाड़गंज इलाके में 536 होटल द्वारा भूजल को कथित तौर पर अवैध तरीके से निकाले जाने के खिलाफ कदम उठाने का निर्देश दिया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक अधिकरण के अप्रैल, 2021 में पारित पहले के आदेश को लागू करने के अनुरोध संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए एनजीटी ने समिति को होटल और इसी तरह के प्रतिष्ठानों द्वारा भूजल निकाले जाने की वैधता को देखने के अलावा भूजल उपलब्धता और अन्य उपायों पर गौर करने का भी निर्देश दिया।

याचिका में पहाड़गंज में संचालित 536 होटल द्वारा भूजल की ‘‘अवैध’’ निकासी के खिलाफ रोक लगाये जाने का अनुरोध किया गया है।

अधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ए. के. गोयल की पीठ ने कहा कि

हालांकि कोई भी आवेदन जिसमें कई कारण बताये गये है, नियमों के तहत स्वीकार्य नहीं है, अगर पर्यावरणीय मानदंडों का गंभीर उल्लंघन होता है तो अधिकरण स्वत: अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकता है।

पीठ में न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य ए. सेंथिल वेल और अफरोज अहमद भी शामिल हैं।

इस कथन पर ध्यान देते हुए पीठ ने कहा कि संबंधित सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने अगस्त 2021 में उल्लंघन के लिए 536 होटल और अन्य प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया, जिसके बाद 206 होटल ने जवाब दाखिल किया और 330 होटल को बंद करने का आदेश पारित किया गया।

पीठ ने कहा, ‘‘इसके बावजूद, नोटिस वापस ले लिए गए और कानून के शासन और पर्यावरण मानदंडों के उल्लंघन को लेकर कार्रवाई नहीं की गई।’’

इसने कहा कि समिति को दो महीने के भीतर एक तथ्यात्मक और कार्रवाई रिपोर्ट देने को कहा गया है।

मामले की अगली सुनवाई की तिथि 14 जुलाई तय की गई है।

Published : 
  • 14 April 2023, 6:11 PM IST

No related posts found.