Site icon Hindi Dynamite News

केरल में अपनी बेटी की हत्या के दोषी व्यक्ति को उम्रकैद की सजा

केरल के कोच्चि में एक विशेष अदालत ने दो साल पहले अपनी बेटी की हत्या करने के दोषी व्यक्ति को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
Post Published By: डीएन ब्यूरो
Published:
केरल में अपनी बेटी की हत्या के दोषी व्यक्ति को उम्रकैद की सजा

कोच्चि: केरल के कोच्चि में एक विशेष अदालत ने दो साल पहले अपनी बेटी की हत्या करने के दोषी व्यक्ति को बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अपनी 13 वर्षीय बेटी वैगा की मार्च 2021 में हत्या करने के दोषी सानू मोहन को आजीवन कारावास की सजा दी गई।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार एर्नाकुलम की विशेष अदालत के न्यायाधीश के. सोमन ने मोहन पर 1.70 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इसके अतिरिक्त, मोहन को अपहरण, नशा जैसे आरोपों और किशोर न्याय अधिनियम के तहत 28 साल कैद की सजा सुनाई गई। 28 साल के सश्रम कारावास की सजा पूरी करने के बाद उसकी आजीवन कारावास की सजा शुरू होगी।

कर्नाटक में 18 अप्रैल, 2021 को गिरफ्तार मोहन ने अपराध कबूल करते हुए खुलासा किया कि उसने अपनी बेटी की हत्या के बाद खुद की जान लेने की योजना बनाई थी।

यह दुखद घटना तब सामने आई जब मोहन और वैगा, दोनों 20 मार्च, 2021 की रात अपने आवास से लापता हो गए। इससे पहले मोहन ने अपनी पत्नी को एक रिश्तेदार के घर भेज दिया था।

इस घटना के दो दिन बाद वैगा का शव मंजुम्मेल के पास मुत्तर नदी में पाया गया।

Exit mobile version