सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद मुंबई दंगा पीड़ितों का पता लगाए महाराष्ट्र सरकार

उच्चतम न्यायालय ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद (1992-93 के) मुंबई दंगों के सभी पीड़ितों का पता लगाये, ताकि प्रभावित लोगों के परिजनों को समुचित मुआवजा दिया जा सके। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 5 November 2022, 12:55 PM IST

नई दिल्ली:उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया कि वह उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद (1992-93 के) मुंबई दंगों के सभी पीड़ितों का पता लगाये, ताकि प्रभावित लोगों के परिजनों को समुचित मुआवजा दिया जा सके।

शीर्ष अदालत ने दंगे में शामिल आरोपियों को सजा दिलाने के लिए संबंधित मामलों को सक्रिय करने का भी निर्देश दिया।न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति अभय एस. ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि दंगा प्रभावित लोगों को राज्य सरकार से मुआवजे की मांग करने का अधिकार है, क्योंकि पीड़ितों के दुख का एक मूल कारण कानून और व्यवस्था बनाए रखने में सरकारी तंत्र की विफलता थी।(वार्ता)

Published : 
  • 5 November 2022, 12:55 PM IST

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