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यूपी निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, जानिये आरक्षण पर आपत्तियां दर्ज कराने समेत इन मुद्दों पर कोर्ट के ये आदेश

उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। आपत्तियां दर्ज कराने की मियाद समेत अन्य मुद्दों पर जानिये कोर्ट ने क्या-क्या आदेश दिया। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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यूपी निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, जानिये आरक्षण पर आपत्तियां दर्ज कराने समेत इन मुद्दों पर कोर्ट के ये आदेश

लखनऊ: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर नये अपडेट सामने आये हैं। निकाय चुनाव में आरक्षण अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने नये आदेश जारी किये हैं। याचिका को निस्तारित करते हुए अदालत ने दो अहम आदेश जारी किये हैं। 

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक न्याय मूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को चार दिन में शहरी विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया है। 

इसके साथ ही कोर्ट ने आरक्षण अधिसूचना की प्रकाशित सूची पर आपत्तियां दर्ज कराने की तय मियाद को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया है।

अदालत ने इस मामले में याची को गुरुवार 6 अप्रैल तक ही अपनी आपत्ति अपर महाधिवक्ता (एएजी) को सौंपने के लिए कहा। कोर्ट ने कहा कि याची अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी आपत्ति एएजी को दे, जो इसे राज्य सरकार को भेजेंगे। सरकार इस पर पूरी तरह से गौर करेगी।

पीठ ने इसके साथ ही आरक्षण अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को निस्तारित कर दिया। 

बता दें कि कि लखीमपुर खीरी निवासी विकास अग्रवाल की तरफ से दाखिल याचिका पर गुरुवार पर सुनवाई की गई, जिसके बाद कोर्ट ने ये आदेश जारी किये।

सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता कुलदीप पति त्रिपाठी ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पीठ के समक्ष पेश की।

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