नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुये सितंबर माह के लिए जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 25 अक्टूबर कर दी है।
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मंत्रालय द्वारा आज इस बाबत दी गयी जानकारी के अनुसार, जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि के लिए इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा करने वाले कारोबारी भी आईटीसी का 25 अक्टूबर तक दावा कर सकते हैं।
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वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत किसी महीने का जीएसटीआर-3बी उसके अगले महीने की 20 तारीख तक दाखिल करना होता है। (यूनीवार्ता)

