Site icon Hindi Dynamite News

कुशीनगर: युवती की पिटाई के मामले में 26 साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने अब आरोपियों को सुनाई ये सजा

उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जनपद में 1998 में हुई एक युवती की पिटाई के मामले में न्यायालय का फैसला अब सामने आया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
Published:
कुशीनगर: युवती की पिटाई के मामले में 26 साल बाद आया फैसला, कोर्ट ने अब आरोपियों को सुनाई ये सजा

कुशीनगर: उत्तर प्रदेश में कुशीनगर जनपद में 1998 में दो व्यक्तियों ने एक युवती की घर में घुसकर पिटाई की थी। इस मामले में न्यायालय ने 26 साल के लंबे समय के बाद फैसला सुनाया। कोर्ट ने दो व्यक्तियों को तीन साल छः माह के कारावास की सजा सुनाई है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक पूरा मामला कुशीनगर जनपद में सेवरही थाना क्षेत्र के गौरी जगदीश गांव का है। पीड़ित युवती के पिता ने पुलिस थाने में जाकर इस मामले की शिकायत की थी। जिस पर न्यायालय ने 26 साल के लंबे अरसे के बाद शुक्रवार को दो आरोपियों को कारावास की सजा सुनाई है।

पीड़ित युवती के पिता ने कहा कि 11 फरवरी 1998 की शाम 4 बजे उनकी लड़की हिरान्ती अपने घर में बैठी थी। तभी उसके ही गांव का गोविंद नामक युवक घर में घुसकर गया।

गोविंद के इस तरह घर में घुस आने का युवती ने विरोध किया तो वह घर से बाहर निकलकर दरवाजा पर खड़ा हो गया। तब तक उसके गांव का जितेन्द्र नामक युवक घर में घुसकर युवती से मारपीट करने लगा। 

इसके आधार पर पुलिस ने मारपीट और एससी एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस के द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया।

यह मामला विशेष न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण सत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। इसकी सुनवाई शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट सुनील कुमार यादव के न्यायालय में हुई। 

न्यायालय द्वारा आरोपी गोविंद व जितेंद्र को दोषी करार दिया तथा दोनों में प्रत्येक को तीन साल छः माह कारावास तथा 10,500 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई।

Exit mobile version