क्रूज पर मादक पदार्थ मामला: आरोपी की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई छह जून तक टली
मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता शाहखान खान के बेटे आर्यन खान को ‘मादक पदार्थ’ प्रकरण में छोड़ने के एवज़ में रिश्वत की कथित रूप से मांग करने के मामले में आरोपी सैनविले उर्फ सैम डिसूजा की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई बुधवार को छह जून तक के लिए स्थगित कर दी।
मुंबई: मुंबई की एक अदालत ने बॉलीवुड अभिनेता शाहखान खान के बेटे आर्यन खान को ‘मादक पदार्थ’ प्रकरण में छोड़ने के एवज़ में रिश्वत की कथित रूप से मांग करने के मामले में आरोपी सैनविले उर्फ सैम डिसूजा की अग्रिम ज़मानत याचिका पर सुनवाई बुधवार को छह जून तक के लिए स्थगित कर दी।
विशेष सीबीआई अदालत ने यह भी कहा कि वह गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान करने के डिसूजा के आग्रह पर अगली सुनवाई के दौरान विचार करेगी।
जब मामला सुनवाई के लिए आया तो डिसूजा के वकील ने एक आवेदन दायर कर दलीलें पेश करने के लिए समय देने का आग्रह किया। इसके बाद अदालत ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और मामले को छह जून के लिए सूचीबद्ध कर दिया।
यह भी पढ़ें |
पीड़िता का पता लगाने में अभियोजन विफल, अदालत ने 34 साल पुराने अपहरण मामले में आरोपी व्यक्ति को किया बरी
इस मामले में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े भी आरोपी हैं।
कुछ दिन पहले बंबई उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी को रद्द करने के अनुरोध वाली डिसूजा की याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी जैसी किसी भी कठोर कार्रवाई से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया था।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन को अक्टूबर 2021 में कॉर्डेलिया क्रूज ‘मादक पदार्थ’ मामले में नहीं फंसाने के लिए बॉलीवुड अभिनेता से कथित रूप से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में वानखेड़े और चार अन्य के खिलाफ 11 मई को मामला दर्ज किया था।
यह भी पढ़ें |
दाऊद से जुड़े फरार तस्कर के गिरोह के पैसे का इस्तेमाल आतंकी वित्तपोषण में किया गया: मुंबई पुलिस
डिसूजा पर इस समझौते में मदद करने का आरोप है।