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UP STF ने किया अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार, लाखों रूपये की 480 पेटी शराब बरामद

यूपी एसटीएफ और पुलिस ने अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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UP STF ने किया अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, दो गिरफ्तार, लाखों रूपये की 480 पेटी शराब बरामद

लखनऊ: यूपी एसटीएफ और पुलिस ने अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर गैंग के दो सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सदस्यों के कब्जे से 480 पेटी विभिन्न ब्राण्डों की अंग्रेजी शराब समेत एक डीसीएम ट्रक बरामद किया गया। बरामद शराब का अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 65 लाख रूपये हैं।

गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान जसवीर सिंह पुत्र दर्षन सिंह, निवासी रहलचहल, थाना चोलाषहर, जनपद तरनतारन, पंजाब और अवजिन्दर सिंह पुत्र बलविन्दर सिंह, निवासी 161 बी रामतीरथ रोड, थाना छेहरता, जनपद अमृतसर, पंजाब के रूप में की गई। गिरफ्तार दर्षन सिंह ट्रक चालक और अवजिन्दर उसका सहायक है।

एसटीएफ को इस मामले में एक और वांछित अभियुक्त की तलाश है, जिसका नाम राजू है और जो हरियाणा का निवासी है। एसटीएफ ने उक्त दो अभियुक्तों को कोटिया रोड तिराहे के पास, थाना क्षेत्र मलवां, जनपद फतेहपुर से गिरफ्तार किया। 

पुलिस को जानकारी मिली थी कुछ गिरोहों द्वारा दिल्ली, हरियाणा व पंजाब से अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी यूपी के रास्ते से होकर बिहार प्रान्त के विभिन्न जनपदों में की जा रही है। इस सूचना पर प्रयागराज एसटीएफ टीम द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोहों के विरूद्ध अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

एसटीएफ मुखबिर से सूचना मिली कि शराब तस्करी द्वारा हरियाणा प्रान्त से अवैध अंग्रेजी शराब विक्रय के लिए कानपुर-प्रयागराज नेशनल हाईवे का इस्तेमाल किया जाता है। तस्करों द्वारा अवैध शराब को यहां के रास्ते बिहार प्रान्त ले जाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर टीम मौक पर और डीसीएम ट्रक व उस पर लदी अवैध अंग्रेजी शराब को कब्जे में लेकर दो को मौके से गिरफ्तार किया गया। 

गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ थाना मलवां, जनपद फतेहपुर में मु0अ0सं0- 129/2022 धारा-419/420 भादवि व 60(1), 63/72 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कराया गया है। गिरफ्तार शातिरों के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

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