Site icon Hindi Dynamite News

Himachal Pradesh: दिवाली पर आठ से दस बजे तक ही जला पाएंगे पटाखे, शिमला के उपायुक्त ने जारी किया आदेश

हिमाचल प्रदेश में ध्वनि और वायु प्रदूषण की रोकथाम के वास्ते दिवाली पर पटाखे जलाने की अवधि रात आठ बजे से दस बजे तक दो घंटे के लिए सीमित कर दी गई है। यही नहीं, इस अवधि में भी लोगों को केवल हरित पटाखे जलाने की इजाजत होगी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
Post Published By: डीएन ब्यूरो
Published:
Himachal Pradesh: दिवाली पर आठ से दस बजे तक ही जला पाएंगे पटाखे, शिमला के उपायुक्त ने जारी किया आदेश

शिमला:  हिमाचल प्रदेश में ध्वनि और वायु प्रदूषण की रोकथाम के वास्ते दिवाली पर पटाखे जलाने की अवधि रात आठ बजे से दस बजे तक दो घंटे के लिए सीमित कर दी गई है। यही नहीं, इस अवधि में भी लोगों को केवल 'हरित पटाखे' जलाने की इजाजत होगी।

हिमाचल में भले ही बड़ी संख्या में लोगों ने स्वेच्छा से आतिशबाजी नहीं करने का फैसला किया है, जिससे पटाखों की बिक्री कम हो गई है, लेकिन जिन कारोबारियों ने पारंपरिक पटाखों का बड़े पैमाने पर भंडारण किया था, वे आखिरी समय में लगाए गए इस प्रतिबंध से नाखुश हैं।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार शिमला के उपायुक्त की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक, दिवाली पर केवल 'हरित पटाखे' जलाने की अनुमति दी जाएगी और पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने रात आठ बजे से दस बजे के बीच ही हरित पटाखे जलाने की अनुमति दी है।

पारंपरिक पटाखों पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के फैसले की आलोचना करते हुए एक दुकानदार ने कहा, 'सरकार को कम से कम एक महीने पहले पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी करने चाहिए थे और पटाखों का निर्माण पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए था।'

Exit mobile version