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जिम और योग सेंटर के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, इन नियमों का करना होगा पालन

अनलॉक-3 के दौरान जिम और योग संस्थान को 5 अगस्त से खोलने की इजाजत दी गई है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है। पढ़ें पूरी खबर..
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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जिम और योग सेंटर के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की गाइडलाइन, इन नियमों का करना होगा पालन

नई दिल्लीः अनलॉक-3 में जिम और योगा सेंटर को खोलने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है। जिम जाने वाले हर एक व्यक्ति को सरकार की ये गाइडलाइन माननी जरूरी है। जानिए क्या हैं वो जरूरी गाइडलाइन-

1. जिम या योग संस्थानों में हर व्यक्तियों को जहां तक ​​संभव हो 6 फीट की न्यूनतम दूरी बनाए रखना है। साथ ही हर समय फेस कवर या मास्क का उपयोग अनिवार्य है।

2. आपके मोबाइल में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप होना चाहिए। वहीं शारीरिक दूरी का विशेष ख्याल रखना होगा। 

3. जिम या योग सेंटर हॉट-स्पॉट एरिया में आते हैं उन्हें फिलहाल बंद रखा जाएगा। 

4. गाइडलाइन के मुताबिक, संस्थान के परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा।

5. शू बाथ (लोगों से अलग वर्कआउट शू लाने के लिए कहा जाएगा) और जिम के उपकरणों को सैनिटाइज किया जाएगा।

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