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GST: अब फ्लैट में रहने वालों को भी देना होगा टैक्स, सरकार का आया बड़ा फैसला

फ्लैट में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अब फ्लैट में रहने वालों को भी टैक्स देना होगा। कौन- कौन होगा इस दायरे में शामिल पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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GST: अब फ्लैट में रहने वालों को भी देना होगा टैक्स, सरकार का आया बड़ा फैसला

नई दिल्ली: फ्लैट में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जो लोग हाउसिंग सोसाइटी के मेनटेनेंस के लिए हर महीने 7500 रुपये से अधिक का भुगतान करते हैं, उनको अब इस पर ज्यादा खर्च करने पड़ेंगे क्योंकि सरकार हाउसिंग सोसाइटी के मेनटेनेंस पर 18 परसेंट जीएसटी लगाने जा रही है।  

डाइनामाइट न्यूज़ के संवाददाता के अनुसार, अगर किसी हाउसिंग सोसायटी में किसी व्यक्ति के दो या उससे अधिक फ्लैट्स हैं और वह हर महीने 7,500-7,500 कुल 15,000 रुपये का मेनटेनेंस देते हैं, तो उन्हें हर फ्लैट के हिसाब से कोई जीएसटी नहीं देना होगा। उन्हें पूरी राशि पर जीएसटी देना होगा। 

सभी अपार्टमेंट पर नहीं लगेगा GST
सरकार ने सभी अपार्टमेंट पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू नहीं करने का निर्णय लिया है. अगर किसी व्यक्ति को अपने फ्लैट (flat) या सोसाइटी के जीएसटी दायरे में आने का संदेह है, तो वह स्थानीय वाणिज्यिक कर (local commercial tax) कार्यालय में जाकर 500 रुपये देकर अपनी सोसाइटी के स्टेटस की जांच कर सकता है।

कितनी बार भरना होगा रिटर्न
बेंगलुरु में अपार्टमेंट निवासियों के बीच जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Regiestration) कराने की चर्चा बढ़ रही है. यदि वे रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो उन्हें हर महीने दो बार रिटर्न दाखिल करना होगा, पहला 11 तारीख को और दूसरा 20 तारीख को. इसके अतिरिक्त, साल भर का एक वार्षिक रिटर्न भी भरना अनिवार्य है. इस प्रक्रिया से निवासियों को 1-2 लाख रुपये खर्च होने का अनुमान है, जिससे यह मुद्दा उनके लिए महत्वपूर्ण बन गया है.

 

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