
नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व मंत्री और आप नेता सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को शुक्रवार को राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) से जमानत मिल गई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस (Money Laundering Case) में सत्येंद्र जैन को 18 महीने बाद जमानत मिली है।
AAP नेता सत्येंद्र जैन को मिली जमानत
➡️18 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर
➡️राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली जमानत pic.twitter.com/vaFs0nl5k9— डाइनामाइट न्यूज़ हिंदी (@DNHindi) October 18, 2024
अदालत ने सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने उनके देश से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईडी ने सत्येंद्र जैन की जमानत का विरोध किया है।
ईडी ने 30 मई 2022 को किया था गिरफ्तार
बता दें कि ईडी ने जैन को 30 मई 2022 को उनसे कथित तौर पर जुड़ी चार कंपनियों के जरिए धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया था।पिछले साल मई में स्वास्थ्य खराब होने की स्थिति में जैन को जमानत मिली थी और वे 10 महीने तक बेल पर रहे थे। हालांकि, इस साल मार्च में उनकी नियमित जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी, जिसमें जैन ने 18 मार्च को तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया था।
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Published : 18 October 2024, 4:25 PM IST
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