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Uttar Pradesh: बिजनौर से पूर्व BJP सांसद यशवंत सिंह को एक माह की जेल, जानिये पूरा मामला

यूपी के बिजनौर जिले में एमपी/एमएलए अदालत ने पूर्व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद यशवंत सिंह को मार्ग जाम करने के एक मामले में एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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Uttar Pradesh: बिजनौर से पूर्व BJP सांसद यशवंत सिंह को एक माह की जेल, जानिये पूरा मामला

बिजनौर: बिजनौर जिले में सांसद/विधायक (एमपी/एमएलए) अदालत ने पूर्व भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद यशवंत सिंह को मार्ग जाम करने के एक मामले में एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि 10 जनवरी 2015 को नूरपुर और जलीलपुर के 44 गांव अमरोहा जिले में मिलाए जाने के प्रस्ताव के विरोध में भीड़ ने गोहावर चौक पर लगभग 21 घंटे तक रास्ता जाम किया था। इस दौरान बिजनौर से पूर्व भाजपा सांसद यशवंत सिंह भी धरने पर बैठे थे।

पुलिस ने इस मामले में सिंह सहित 27 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

नूरपुर के थाना प्रभारी नीरज शर्मा ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एमपी/एमएलए अदालत अभिनव यादव ने शुक्रवार शाम पूर्व सांसद को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 341 (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना) के तहत दोषी करार देते हुए एक माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई।

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