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डॉँ. कफील खान को बर्खास्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कालेज के चिकित्सक डॉ. कफील खान को बर्खास्त करने के खिलाफ दाखिल उनकी याचिका पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करने का फैसला किया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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डॉँ. कफील खान को बर्खास्त करने के खिलाफ दायर याचिका पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई

लखनऊ: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कालेज के चिकित्सक डॉ. कफील खान को बर्खास्त करने के खिलाफ दाखिल उनकी याचिका पर जनवरी के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करने का फैसला किया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक राज्य सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने में विलम्ब को गंभीरता से लेते हुए अदालत ने साफ किया कि यदि तब तक भी राज्य सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता तब भी वह डॉ. कफील की याचिका के तथ्यों को सही मानकर फैसला कर देगी।

यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय की एकल पीठ ने डॉ. कफील की याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया।

सोमवार को जब मामला सुनवाई के लिए आया तो डॉ. कफील की ओर से कहा गया कि याचिका दाखिल किये हुए एक साल से अधिक समय बीत गया है , किन्तु आज तक सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दाखिल नहीं किया गया है।

गौरतलब हो कि 2017 में गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन के कथित अभाव में 63 बच्चों की मौत हेा गयी थी । उस समय डॉ. कफील इनसेफेलाइटिस विभाग के प्रभारी थे । इस घटना के बाद डॉ. कफील को सेवा से हटा दिया गया। इस आदेश को डॉ. कफील ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी है।

 

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