Crime News: किशोरी के सामने आपत्तिजनक हरकत, दोषी को कोर्ट ने सुनाई ये सजा

डीएन ब्यूरो

बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने किशोरी के सामने ‘आपत्तिजनक हरकत’ करने के दोषी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पढ़िए पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर:

‘आपत्तिजनक हरकत’ करने के दोषी को तीन साल की सजा
‘आपत्तिजनक हरकत’ करने के दोषी को तीन साल की सजा


बेंगलुरु: बेंगलुरु की एक विशेष अदालत ने किशोरी के सामने ‘आपत्तिजनक हरकत’ करने के दोषी को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

यह भी पढ़ें | कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया को बड़ी राहत, लिंगायत मुख्यमंत्री संबंधी टिप्पणी पर जानिये ये बड़ा अपडेट

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार त्वरित अदालत (फास्ट ट्रैक कोर्ट) ने अपने हालिया फैसले में एच रहमतुल्ला बेग को यौन उत्पीड़न का दोषी पाया और उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। मामला 2020 का है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, बेंगलुरु में 13 वर्षीय किशोरी अपने कुत्ते को घुमा रही थी तब बेग ने उसके सामने ‘आपत्तिजनक हरकत’ की। फिर वह घर जाने लगी तो बेग ने उसका पीछा किया और उसके साथ अश्लील हरकत की।

यह भी पढ़ें | हाई कोर्ट ने सरकारी कर्मियों के खिलाफ मुकदमे के लिए मंजूरी को लेकर दिया ये बड़ा आदेश

पीड़िता के पिता ने उसी दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पुलिस ने कुछ दिनों बाद 13 फरवरी 2020 को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपी की पहचान की गई, जिसे मुकदमे में उसके खिलाफ सबूत के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया।










संबंधित समाचार