गोरक्षक मोनू मानेसर को पेशी वारंट पर गुरुग्राम लाया जाएगा : हरियाणा पुलिस

डीएन ब्यूरो

गुरुग्राम पुलिस ने शनिवार को बताया कि वह कथित गोरक्षक मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव को पटौदी पुलिस थाने में उसके खिलाफ दर्ज एक मामले में पेशी वारंट के आधार पर राजस्थान से यहां लाएगी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

गोरक्षक मोनू मानेसर
गोरक्षक मोनू मानेसर


गुरुग्राम: गुरुग्राम पुलिस ने शनिवार को बताया कि वह कथित गोरक्षक मोनू मानेसर उर्फ मोहित यादव को पटौदी पुलिस थाने में उसके खिलाफ दर्ज एक मामले में पेशी वारंट के आधार पर राजस्थान से यहां लाएगी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के मुताबिक पुलिस ने एक बयान में कहा कि मानेसर के खिलाफ यहां भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 147 (दंगा) के तहत प्राथमिकी दर्ज है।

यह भी पढ़ें | Shraddha Murder case: श्रद्धा हत्याकांड के आरोपी आफताब को उसके गुरुग्राम ऑफिस ले गई पुलिस, जानिये कहां तक पहुंची जांच

एक अदालत ने शनिवार को आदेश दिया कि मामले की जांच के लिए मानेसर को 25 सितंबर को पेशी वारंट पर पटौदी पुलिस थाना लाया जाए।

राजस्थान पुलिस ने मोनू मानेसर पर नासिर (25) और जुनैद (35) की हत्या का मामला दर्ज किया है। उसपर कुछ लोगों ने हरियाणा के नूंह में हाल में हुई हिंसा को भी भड़काने का आरोप लगाया था। मानेसर को मंगलवार को हरियाणा पुलिस ने गिरफ्तार किया था।

यह भी पढ़ें | गुरुग्राम के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में बच्चे की हत्या, टॉयलेट में मिला शव

नूंह की एक अदालत से राजस्थान पुलिस ने उसका ट्रांजिट रिमांड प्राप्त किया था, जिसके बाद उसे पड़ोसी राज्य की पुलिस को सौंप दिया गया था।

 










संबंधित समाचार