
मुरादाबाद: उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जिले की एक विशेष अदालत ने करीब 15 साल पुराने एक मामले में समाजवादी पार्टी (सपा) नेता मोहम्मद आजम खान और उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम को दो साल की सजा और तीन हजार रूपये जुर्माना लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक मोहन लाल बिश्नोई ने बताया कि 2008 छजलैट प्रकरण में एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने आजम खान और उनके पुत्र अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया।
धारा 341 में एक महीना सजा और 300 रुपए का जुर्माना,दफा 353 में दो साल की सजा और दो हजार रुपए जुर्माना जबकि सात क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट में छह महीने की सजा और 500 रुपए का जुर्माना लगाया है। (वार्ता)
Published : 14 February 2023, 10:50 AM IST