
महाराष्ट्र: बंबई हाईकोर्ट ने 2001 में होटल व्यवसायी जय शेट्टी की हत्या के संबंध में छोटा राजन (Chhota Rajan) को दी गई उम्रकैद की सजा बुधवार को निलंबित कर दी है। साथ ही उसे जमानत मिल गई है। जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चह्वाण की खंडपीठ ने राजन को एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। राजन अन्य आपराधिक मामलों के संबंध में अभी जेल में ही रहेगा।
छोटा राजन ने दाखिल की थी अपील
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक बीती मई में एक विशेष अदालत ने छोटा राजन को होटल व्यवसायी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया था। बाद में इसे उम्रकैद की सजा सुनाई थी। छोटा राजन ने सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में एक अपील दाखिल की थी। अपील में छोटा राजन ने सजा निलंबित करने और अंतरिम जमानत (Bail) देने का अनुरोध किया था।
4 मई 2001 को हुई थी हत्या
गामदेवी में ‘गोल्डन क्राउन’ होटल के मालिक जय शेट्टी (Jai Shetty) की 4 मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर छोटा राजन गैगं के कथित सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जांच में पता चला था कि जय शेट्टी को छोटा राजन गिरोह के एक सदस्य हेमंत पुजारी से वसूली का फोन आया था। पैसे न देने के कारण उसकी हत्या की गई थी।
Published : 23 October 2024, 3:14 PM IST
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