Durga Puja 2020: कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडालों को ‘नो एंट्री जोन’ बताने वाले आदेश में दी ढील

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडालों को ‘नो एंट्री जोन’ बताने वाले अपने आदेश में बुधवार को ढील दे दी है। डाइनामाइट न्यूज़ पर जानिए नए आदेश में क्या कहा कोर्ट ने

Post Published By: डीएन ब्यूरो
Updated : 21 October 2020, 5:24 PM IST

कोलकाताः कलकत्ता हाईकोर्ट ने दुर्गा पूजा पंडालों को ‘नो एंट्री जोन’ बताने वाले अपने आदेश में बुधवार को बदलाव किया है। कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ पंडाल में जाने की अनुमति दे दी है।

आदेश में ढील
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के मद्देनजर राज्य के पूजा पंडालों में आम लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी सोमवार के अपने आदेश में ढील देते हुए बुधवार को पूजा पंडालों में एक साथ 45 लोगों को जाने की अनुमति दे दी है।

नियमों का पालन जरूरी
न्यायालय की दो सदस्यीय युगलपीठ ने मामले में सुनवाई करते हुए आंशिक ढील देने का आदेश सुनाया। करीब 400 विभिन्न पूजा समितियों और तीन पूजा आयोजकों के संयुक्त मंच दुर्गात्सव ने आदेश में संशोधन करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। आदेश के अनुसार, ‘पूजा पंडाल के बाहर प्रवेश की इजाजत पाने वालों के लोगों के नामों की एक लिस्ट हर दिन सुबह 8 बजे तक गेट पर लगानी होगी। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा और मास्क पहनना जरूरी होगा।

Published :  21 October 2020, 5:24 PM IST