बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की विधायकी रद्द, AK-47 केस में कार्रवाई, जानिये पूरा मामला
बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की विधायकी रद्द कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने अनंत सिंह सदस्यता रद्द करने का आदेश जारी किया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
पटना: बिहार के बाहुबली नेता अनंत सिंह की विधायकी रद्द कर दी गई है। विधानसभा सचिवालय ने AK-47 केस में सजा के बाद आरजेडी नेता अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता रद्द करने का आदेश जारी किया। 21 जून को एमपी एमएलए कोर्ट ने आर्म्स एक्ट के मामले में अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई थी।
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अनंत सिंह को ये सजा 2019 के मामले में सुनाई गई। 2019 में पुलिस ने अनंत सिंह के घर पर छापेमारी कर एके-47 राइफल बरामद की थी, जिसके बाद मामला अदालत पहुंचा था।
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इस चर्चित मामले में अदालत के आदेश के बाद अनंत सिंह ने कई दिन तक पुलिस के साथ लुकाछिपी का खेल खेला। लेकिन अब विधानसभा के प्रभारी सचिव ने उनकी विधायकी रद्द करने का फरमान जारी कर दिया है। इस आदेश के मुताबिक दोष सिद्धि की तारीख से अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता खत्म मानी जायेगी।