
पटना: बिहार के मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने राज्य में शराबबंदी कानून को और सख्त करते हुए एक नया नियम लागू किया है। जिससे बिहार में बार-बार शराब पीने वाले लोगों की पहचान करना आसान हो जाएगा, ताकि वो पहली बार है का बहाना बना कर ना बच पए। नई व्यवस्था के अनुसार अब शराबियों का आधार नंबर से वेरिफिकेशन किया जाएगा, ताकि इससे दूसरी बार पीने वालों की पहचान हो सके।
नई व्यवस्था
1. राज्य में शराब पीने वाले का नाम-पता सहित पूरा आधार डेटाबेस तैयार होगा।
2. शराबियों का आधार नंबर लेने के साथ आधार प्रमाणीकरण उपकरण से वेरिफिकेशन किया जाएगा। जिसमें अंगुलियों के निशान भी लिए जाएंगे।
3. सभी जिलों के मद्य निषेध एवं उत्पाद कार्यालयों में आधार प्रमाणीकरण केंद्र खोले जाएंगे।
इस नई व्यवस्था के बारे में मद्य निषेध विभाग के उपायुक्त बताया कि UIDAI को पत्र लिखकर राज्य के हर एक जिले में आधार प्रमाणीकरण केंद्र खोलने के लिए अनुमति मांगी गई थी। इस पर हमें उनकी मंजूरी मिल गई है, अब हम जल्द ही इस नई व्यवस्था के तहत शराबियों के आधार वेरिफिकेशन पर काम शुरू करेंगे।
Published : 4 November 2022, 3:03 PM IST
Topics : Aadhaar number alcoholic bihar Liquor Prohibition Law Verification नया नियम बिहार वेरिफिकेशन शराबबंदी