कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया को बड़ी राहत, लिंगायत मुख्यमंत्री संबंधी टिप्पणी पर जानिये ये बड़ा अपडेट

डीएन ब्यूरो

कर्नाटक में हाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान लिंगायत मुख्यमंत्री से जुड़ी एक टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ दायर एक निजी मानहानि शिकायत को यहां की एक अदालत ने खारिज कर दिया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धरमैया
कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धरमैया


बेंगलुरु: कर्नाटक में हाल में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान लिंगायत मुख्यमंत्री से जुड़ी एक टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के खिलाफ दायर एक निजी मानहानि शिकायत को यहां की एक अदालत ने खारिज कर दिया है।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार पूर्व और मौजूदा सांसदों एवं विधायकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करने वाली विशेष अदालत ने सिद्धरमैया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत दायर शिकायत मंगलवार को खारिज कर दी।

शंकर शेत और मल्लैया हिरेमठ द्वारा दायर निजी शिकायत में आरोप लगाया गया था कि विधानसभा चुनाव के दौरान सिद्धरमैया ने एक पत्रकार की ओर से पूछे गए सवाल पर दिए जवाब के जरिये लिंगायत समुदाय को अपमानित किया था।

कांग्रेस नेता से पूछा गया था कि क्या उनकी पार्टी सत्ता में आने पर किसी लिंगायत नेता को मुख्यमंत्री बनाएगी। जवाब में सिद्धरमैया ने कथित तौर पर कहा था कि तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई एक लिंगायत नेता हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार में लिप्त होकर राज्य को काफी नुकसान पहुंचाया है।










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